World Consumer Rights Day 2023: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जानिए अपने अधिकार
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जानिए एक कंज्यूमर के तौर पर अपने अधिकारों के बारे में...

World Consumer Rights Day 2023: हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे उपभोक्ताओं के अधिकारी और उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता लाना है। इस दिन हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने का आह्वान किया जाता है। जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। एक उपभोक्ता होने के नाते कुछ अधिकार हम सभी को मिले हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए।
साल 1983 में हुई शुरुआत
ऐसे में आइए जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इस दिन को पहली बार 1983 में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाने के पीछे की प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित करने वाले वह पहले विश्व नेता थे।
अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूता
इस दिन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के सजग करना है। एक कंज्यूमर को बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलना, बिना मानक चीजों की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में घोटाला, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देने के साथ-साथ ग्राहकों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में बताना है।
उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानिए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत में कुछ बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है।एक कंज्यूमर होने के नाते हर भारतीय को अधिकार मिले हैं, इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार शामिल हैं।












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