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Nipah Virus: केरल में निपाह वायरस का कहर, 7 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, स्कूल भी किए गए बंद

केरल में निपाह वायरस से लोगों की मौत होने से दहशत का माहौल है। बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर 7 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि केरल में निपाह वायरस से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग बीमार भी हो रहे हैं।

यह कदम कोझिकोड जिले में एक नौ वर्षीय लड़के सहित चार लोगों में निपाह के चार मामलों की पुष्टि होने के बाद उठाया गया, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में कुछ स्कूलों और कार्यालयों को बंद कर दिया।

Kerala Nipah Virus

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि निपाह वायरस के लिए अब तक 130 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है, जो संक्रमित चमगादड़, सूअर या अन्य लोगों के शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।

समाचार एजेंसी, पीटीआई के मुताबिक, निपाह अलर्ट के बीच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे की टीमें केरल पहुंचने वाली थीं और निपाह के परीक्षण और चमगादड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एक मोबाइल लैब स्थापित करने वाली थीं।एक फेसबुक पोस्ट में, कोझिकोड जिला कलेक्टर ए गीता ने कहा कि सात ग्राम पंचायतों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें अतानचेरी, मारुथोंकारा, तिरुवल्लूर, कुट्टियाडी, कयाक्कोडी, विल्यापल्ली और कविलुम्परा शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि अगली सूचना तक निषिद्ध क्षेत्र घोषित सात ग्राम पंचायतों के 43 वार्डों में किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को प्रभावित इलाकों की घेराबंदी करने को कहा गया है।

हालांकि, आवश्यक वस्तुएं और दवाएं बेचने वाली दुकानों को काम करने की अनुमति होगी। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों और फार्मेसियों के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों और ग्राम कार्यालयों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक, अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और आंगनवाड़ी बंद रहेंगे।

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