केरल हाईकोर्ट का आदेश- 4 हफ्ते में दूसरी खुराक चाहने वालों को उपलब्ध करवाएं कोरोना वैक्सीन
कोच्चि, 6 सितंबर: देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। मौजूदा वक्त में कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच 84 दिनों का अंतराल रहता है। कुछ लोग विशेष परिस्थितियों में 4 हफ्ते बाद वैक्सीन दूसरी डोज लेना चाहते थे, जिसके संबंध में केरल हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई। जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। साथ ही दूसरी कोविशील्ड खुराक के लिए 4 हफ्ते बाद का वक्त तय करने के निर्देश दिए।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए 84 दिन से पहले दूसरी डोज लेने का विकल्प दे सकती है, तो ऐसा ही विशेषाधिकारी आम जनता को भी मिलना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा और रोजगार के मकसद से घर से निकलना चाहते हैं।
कोर्ट ने मामले में चौथे प्रतिवादी यानि केंद्र सरकार को CoWIN पोर्टल में तुरंत इससे जुड़े बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से एक खुराक के 4 हफ्ते बाद दूसरी लेना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी व्यवस्था की जाए। हालांकि केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि 28 दिन से 84 दिन का वक्त वैक्सीन की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील पर को दरकिनार करते हुए ये फैसला सुनाया।
कंपनी ने डाली थी याचिका
किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड ने ये याचिका कोर्ट में डाली थी। साथ ही बताया था कि उनके 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। जिसकी लाग 93 लाख के करीब आई। अब उन्होंने दूसरी डोज की भी व्यवस्था कर ली, लेकिन नियम आड़े आ रहे हैं। कंपनी 28 दिन बाद सभी कर्मचारियों को दूसरी खुराक देना चाहती है।












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