केरल हाई कोर्ट ने बच्चों को खुश कर दिया, छुट्टियों में कक्षाएं चलाने की अनुमति देने से इनकार
केरल हाई कोर्ट ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों में कक्षाएं चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि बच्चों को एंजॉय करने दें।

केरल हाई कोर्ट ने सीबीएसई के स्कूलों को छुट्टियों के दौरान कक्षाएं चलाने के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सीबीएसई के अधिन संचालित होने वाले स्कूल 14 साल से बड़े बच्चों के लिए यह अनुमति चाहते थे। अदालत ने कहा है कि बहुत ही व्यस्त शैक्षणिक सत्र के बाद छात्रों के लिए ब्रेक जरूरी है।
छात्रों को छुट्टियों का आनंद लेना चाहिए-केरल चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने कहा है, 'छात्रों को छुट्टियों का आनंद लेना चाहिए और नए शैक्षणिक साल के लिए तरोताजा होने देना चाहिए। छुट्टियों के दौरान छात्रों को अपना फोकस परंपरागत मटेरियल से अलग हटाने का मौका मिलता है। वह पठन-पाठन से अलग गतिविधियों के द्वारा अपने अलग महत्वाकांक्षाओं की ओर देख सकते हैं, जो कि आमतौर पर स्कूलों के दौरान पाना मुश्किल होता है। '
परिवार के साथ एंजॉय करना जरूरी- हाई कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा है कि बच्चों को खाली समय में परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की आवश्यकता है, खासकर इसलिए कि उनके आगे फिर से एक अति-व्यस्त शैक्षणिक साल इंतजार कर रहा है।
'सिर्फ स्कूली किताबों पर ध्यान देना काफी नहीं है'
अदालत ने कहा है कि 'छात्र-छात्राएं अपने सगे-संबंधियों के साथ समय बिता सकें और उन्हें मानसिक शांति मिले, इसके लिए गर्मी की छुट्टियां जरूरी हैं। बच्चों के लिए सिर्फ स्कूली किताबों पर ध्यान देना काफी नहीं है। उन्हें गाने दें, डांस करने दें, आराम से अपनी पसंद का खाना खाने दें, बिना अगले दिन के स्कूल होमवर्क का डर महसूस किए, उन्हें पसंद के टेलीविजन कार्यक्रम का आनंद लेने दें, क्रिकेट, फुटबॉल या उनकी पसंद का खेल खेलने दें और सगे-संबंधियों के साथ घूमने-फिरने का आनंद उठाने दें।'
निर्णायक शैक्षणिक साल से पहले ब्रेक जरूरी- केरल हाई कोर्ट
जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा, 'व्यस्त शैक्षणिक साल आ रहा है। उससे पहले छात्र समुदाय के लिए ब्रेक जरूरी है। 10वीं की कक्षा और हाइयर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को उनके जीवन के निर्णायक शैक्षणिक साल में प्रवेश करने से पहले निश्चित रूप से एक ब्रेक की आवश्यकता है।'
इससे पहले अदालत ने सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर को छुट्टियों के दौरान कक्षाएं लेने के लिए निर्देश देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश दिया थे। यह याचिका प्रदेश के डायरेक्टर जनरल एजुकेशन की ओर से छुट्टियों के दौरान सीबीएसई स्कूलों में कक्षाएं चलाने के खिलाफ जारी सर्कुलर के विरोध में डाली गई थी।
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सीबीएसई स्कूलों की मांग को झटका
यह याचिका केरल सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डाली थी। इसलिए जज ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को यह आदेश भी दिया है कि मौजूदा याचिका को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, ताकि वह उचित बेंच को इसे सुनवाई के लिए सौंप सकें। लेकिन, उन्होंने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।












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