केरल हाई कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केस में खारिज की अभिनेत्री की याचिका, 2017 में हुआ था एक्ट्रेस पर हमला
केरल हाई कोर्ट ने 2017 के एक हाई-प्रोफाइल अभिनेत्री हमले मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत, मेमोरी कार्ड तक कथित अवैध पहुंच की नई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। पीड़िता ने 8 जनवरी 2024 को एर्नाकुलम सत्र एवं जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत तथ्य-खोज जांच रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने कहा कि याचिका स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही कर सकती है। पीड़िता ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच न तो निष्पक्ष थी और न ही पूरी।
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उनका तर्क था कि रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण में एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा एक नई जांच की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे कानून की अखंडता कायम रहेगी, कानूनी प्रणाली की शुद्धता बनी रहेगी और उनके निजता अधिकारों की रक्षा होगी।
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री-पीड़िता को 17 फरवरी 2017 को अपनी कार में दो घंटे तक अगवा कर लिया गया और कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया गया। हमलावरों ने अपनी कार में उसे जबरन लेकर गए और बाद में भीड़भाड़ वाले इलाके में भाग गए।
यह घटना अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए अपराधियों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अपनी याचिका खारिज होने के बावजूद, अदालत के फैसले से उन्हें अगर चाहें तो आगे कानूनी उपचार लेने की अनुमति मिलती है।
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