Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं

Karnataka Hijab Row LIVE: कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 15 मार्च: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा स्कूल यूनिफॉर्म एक नियम है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद 5 छात्रों ने कोर्ट में प्रतिबंध को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की छात्रों ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रों का कहना था कि ये उनकी घर्म और आस्था से जुड़ा मामला है।

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    Hijab Controversy: UP में हिजाब को लेकर विवाद, Aligarh में छात्राओं को गेट पर रोका | वनइंडिया हिंदी
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    Mar 15, 2022, 11:28 AM IST

    कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक: महबूबा मुफ्ती

    महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, ''हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि स्वतंत्रता चुनने के बारे में है।
    Mar 15, 2022, 11:22 AM IST

    कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती

    कर्नाटक हिजाब विवाद: याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
    Mar 15, 2022, 11:20 AM IST

    कर्नाटक हिजाब विवाद: पढ़ें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया। -कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है -कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, यूनिफॉर्म की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। - कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, सरकार के पास आदेश पास करने का अधिकार है। इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है।
    Mar 15, 2022, 11:07 AM IST

    'हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

    कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, '' मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ाएं। सभी को हाईकोर्ट के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है। छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।''
    Mar 15, 2022, 11:02 AM IST

    कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है।
    Mar 15, 2022, 10:48 AM IST

    हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं: हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं।
    Mar 15, 2022, 10:41 AM IST

    जानें क्या है कर्नाटक में हिजाब विवाद

    कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत 16 जनवरी 2022 को उडुपी में हुई थी, जहां एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री की। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहन कर कॉलेज में आने से मना किया। लेकिन छात्राएं नहीं मानी और वह हिजाब पहकर आती रहीं। इसके बाद छात्राओं ने मीडिया के सामने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्श किया था। ये विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में फैल गया।
    Mar 15, 2022, 10:36 AM IST

    बेंगलुरु में बढ़ाई गई सुरक्षा-व्यवस्था

    कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुबह फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर बेंगलुरु में सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई।
    Mar 15, 2022, 10:32 AM IST

    बेंगलुरु में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध

    कर्नाटक की राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में "सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए" बड़ी सभाओं पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मैंगलोर ने भी 15 से 19 मार्च तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    Mar 15, 2022, 10:31 AM IST

    फैसले से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री ने सीएम से की मुलाकात

    फैसले से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा और पुलिस विभाग के बारे में जानकारी दी। अदालत के सुबह करीब साढ़े दस बजे फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
    Mar 15, 2022, 10:30 AM IST

    कर्नाटक के शहरों में धारा 144 लागू

    कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर उडुपी और राज्य के अन्य जिलों में धारा 144 लागू किया गया है। जिलाधिकारी कुर्मा राव एम ने बीते दिन घोषणा की थी कि जिले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे।

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