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कर्नाटक हाईकोर्ट का फिल्म 'काला' पर बैन के मामले में दखल देने से इंकार

बेंगलूरू: फिल्म अभिनेता रजनीकांत की फिल्म 'काला' पर लगे प्रतिबंध के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है और 'काला' के पक्ष में दलील देने वाले वकीलों से कहा है कि वो उन सिनेमाघरों की डिटेल सरकार को दें जिनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो बाध्य है। फिल्म 'काला' के निर्माता के. धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और अनुरोध किया था कि राज्य सरकार और कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) को फिल्म को रिलीज करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में फिल्म को रिलीज करने के लिए सिनेमाघरों में सुरक्षा देने की मांग भी की गई थी।

Karnataka High Court refuses to intervene in Kaala movie ban

इसके पहले कल प्रकाश राज ने प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि वे काला के साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा पद्मावत के साथ किया गया था। अभिनेता ने कहा था कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और क्या राज्य सरकार लोगों को कानून अपने हाथ में लेने देंगे। उन्ंहोंने कहा था कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन फिल्म की रिलीज नहीं रोक सकते हैं।

प्रकाश राज ने कहा था कि तनाव को देखते हुए वितरक फिल्म के रिलीज से पीछे हट रहै हैं। अगर कोई ऐसा विवाद बना हुआ है तो असामाजिक तत्व कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की बनती है कि कानून-वयवस्था बनाये रखें।

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