कर्नाटक सरकार ने दीपावली से पहले पटाखा विक्रेताओं के लिए जारी किए ये दिशानिर्देश

कर्नाटक सरकार ने दीपावली से पहले पटाखा विक्रेताओं के लिए जारी किए ये दिशानिर्देश

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को पटाखों की बिक्री के लिए दीपावली के दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत पटाखा विक्रेताओं को प्रतिदिन सैनेटाइज और साफ-सफाई करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, कोविड -19 प्रोटोकॉल के अनुसार, विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और दीपावली के दौरान विक्रेताओं द्वारा इसे सख्ती से लागू करना होगा । दिशानिर्देश में ये भी कहा गया है कि विक्रेता को लोगों को बड़ी संख्या में अपनी दुकानों के आसपास इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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दीपावली 1 नवंबर से 17 नवंबर तक राज्य में 17 दिनों के लिए मनाई जाएगी। इसके पहले ये दिशानिर्देश मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी), बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर और ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) द्वारा इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए जारी किए गए।

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इन दिशानिर्देशों का करना होगा पालन
इन दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल अधिकृत डीलरों को ही पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी और केवल 1 से 17 नवंबर के बीच बेचने की अनुमति दी जाएगी। पटाखा विक्रेताओं को कोविड -19 प्रोटोकॉल (एसओपी) का पालन करना चाहिए जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना। पटाखे की दुकानों को केवल खुली जगहों पर ही संचालित किया जाना चाहिए न कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर और इन दुकानों में पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए।

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