Karnataka: प्रोटेम स्पीकर के विरोध में कांग्रेस ने दिए क्या-क्या तर्क, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें
बेंगलुरू: कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा बीएस येदुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए शनिवार शाम 4 बजे का वक्त तय किया है। आज शाम चार बजे कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इधर, कर्नाटक की सियासत पल-पल बदलती दिखाई दे रही है।

शुक्रवार को प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैय्या की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी गरमागर्म बहस भी हुई।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मामले पर हुई सुनवाई
1. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जेडीएस की तरफ से कपिल सिब्बल और भाजपा की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, तुषार मेहता और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे।
2. सुनवाई के दौरान, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि विधानसभा में अभी तक सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता रहा है, संसद में भी यही नियम अपनाया जाता है ऐसे ये परंपरा टूटी है। शपथ दिलाना अलग बात है लेकिन केजी बोपैय्या विश्वास मतों की निगरानी नहीं कर सकते, उनकी नियुक्ति से लंबे समय से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी।
3. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को नोटिस जारी किया तो फिर विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण नहीं हो पाएगा।

कोर्ट ने कहा- प्रोटेम स्पीकर को भेजा नोटिस तो आज नहीं होगा फ्लोर टेस्ट
4. कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने 2011 की घटना का जिक्र भी किया कि कैसे बोपैया के कारण 2 विश्वास मतों को लेकर विवाद हुआ था।
5. इसपर कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया है।
6. कपिल सिब्बल ने जिरह के दौरान कहा कि बात वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति की ही नहीं, उनका पिछला रिकॉर्ड भी खराब रहा है।
7. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कपिल सिब्बल की दलील पर कहा कि अगर केजी बोपैया की नियुक्ति का सवाल है तो कोर्ट उन्हें नोटिस भेज देगी लेकिन ऐसी स्थिति में आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा।

विश्वास मत परिक्षण की लाइव स्ट्रीमिंग हो- SC
8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट टालने को लेकर भी तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर बोपैया नहीं तो कौन विश्वास मत के दौरान स्पीकर होगा ?
9. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके बादकेजी बोपैया ने सदन में सभी सदस्यों को शपथ दिलाई।
10. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वास मत परिक्षण की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी और सुबह 11 बजे से लाइव भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सचिव लाइव रिकॉर्डिंग सभी स्थानीय चैनल्स को उपलब्ध कराएंगे जो इसे रन करेंगे।
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