कन्हैया, उमर और अनिर्बान को पटियाला कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को देशद्रोह के केस में जमानत दे दी है। अदालत ने ये जमानत भी उन्हीं शर्तों पर दी है, जिन शर्तों पर अंतरिम जमानत दी थी।

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई को दौरान कोर्ट को बताया कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने अंतरिम जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और साथ ही जांच में पुलिस का पूरा सहयोग किया है।
अतिरिक्त सेशंस जज रितेश सिंह ने कहा कि सभी आरोपियों द्वारा अंतरिम जमानत के दौरान पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया गया और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। इसे देखते हुए कन्हैया, उमर और अनिर्बान को नियमित जमानत दे दी गई।
बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड पर अंतरिम जमानत के समय ही तीनों आरोपियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश आने तक वही बॉन्ड प्रभावी रहेंगे।
क्या था मामला?
फरवरी में जब कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था तो वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस हिरासत में ही कन्हैया की पिटाई कर दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
आपको बता दें कि 9 फरवरी को जेएनयू में एक विवादित कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला चल रहा था। इसके बाद 3 मार्च को उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, जो 3 सितंबर तक के लिए थी।
हाईकोर्ट में कन्हैया की जमानत याचिका को खारिज किए जाने की कई याचिकाएं लगाई गई थीं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने कहा कि वे जमानत खारिज करने के पक्ष में नहीं हैं तो हाईकोर्ट ने कन्हैया की जमानत याचिका खारिज करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।












Click it and Unblock the Notifications