जॉनसन एंड जॉनसन ने गलत हिप इंप्लांट वाले 3 पीड़ितों को दिए 25-25 लाख
नई दिल्ली। फार्मा की जानी मानी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने उत्तर प्रदेश में अपने द्वारा किए गए गलत हिप प्रत्यारोपण के तीन पीड़ितों को 25 लाख रुपये का भुगतान किया है। उत्तर प्रदेश ड्रग लाइसेंसिंग और नियंत्रण अधिकारी ए के जैन के अनुसार, कंपनी ने तीन मरीजों को मुआवजा दिया है, जो कंपनी द्वारा किए गए गलत हिप ट्रांस्प्लांट की संशोधन सर्जरी से गुजरे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में जॉनसन एंड जॉनसन को निर्देश दिया था कि वे उन 67 मरीजों को 25 लाख रुपये का अंतरिम भुगतान करें, जिनकी संशोधन सर्जरी हुई है। जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश ड्रग लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी लगातार इस तरह की शिकायतों का सामना कर रही है।

मामले में पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि भारत में करीब 4700 लोगों का हिप ट्रांस्प्लांट किया गया जबकि इसमें से 3600 लोगों को पता लगाया जाना अभी बाकी है।
बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन ने वैश्विक स्तर पर 2010 में किए गए सभी हिप ट्रांसप्लांट वापस लेने का फैसला किया था। साथ ही इससे प्रभावित मरीजों के लिए जो कंपनी की ओर से भुगतान किया जाता उसके नियमों को भी अगस्त 2017 में बदल दिया था। विशेषज्ञों ने पाया कि, गलत इम्प्लांट में मेटल पर मेटल के पहनने के बाद खून में कोबाल्ट और क्रोमियम के हाईलेवल होते हैं जो नुकसान की वजह बनते हैं। मेटल अंगों को नुकसान पहुंचाता है।
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