कोरोना संक्रमण के चलते झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में आने वालों के लिए जारी नई गाइडलाइन

नई दिल्ली कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विमान, रेल, सड़क मार्ग से वापस झारखंड आ रहा है या फिर जा रहा है उसे अपनी जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देना अनिवार्य होगा। झारखंड आने से पहले हर किसी को इस बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी दशा में झारखंड आने के बाद यह जानकारी नहीं देनी है बल्कि आने से पहले ही इस बाबत जानकारी देना अनिवार्य है।

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इन नियमों का पालन जरूरी
सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो झारखंड में विमान, रेल या फिर सड़क मार्ग से आ रहा है या फिर जा रहा है उसे अपने बारे में जानकारी मुहैया करानी होगी। झारखंड आने वालों को घर में कम से कम 14 दिन तक क्वारेंटीन रहना होगा, साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि ये सभी निर्देश आमजन से लेकर खास जन तक पर लागू होंगे। सरकार के आदेश के अनुसार यह नियम 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। यानि अब झारखंड राज्य से बाहर जाने और वापस आने पर आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

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    यहां कराएं रजिस्टर
    सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों को Jharkhandtravel.nic.in वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी और यहां खुद को रजिस्टर कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बाबत सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। सरकार के आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्य से आने वाल अधिकारियों को भी 14 दिन तक घर में क्वारेंटीन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की छूट के लिए अधिकारियों को आवेदन करना होगा, जिसपर अंतिम फैसला जिला प्रशासन लेगा।

    इन्हें होगी छूट
    टैक्सी, मालवाहक के चालक और खलासी को इस नियम से छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से सामान लेकर आने वाले मालवाहकों और चालकों को 4 दिन तक क्वारेंटीन नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को भी प्रदेश में प्रवेश से पहले बाकी के सारे नियमों को पालन करना होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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