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झारखंड: अलीमुद्दीन हत्याकांड में कोर्ट ने 11 'गौरक्षकों' को सुनाई उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली। झारखंड के रामगढ़ में एक शख्स की गौमांस लेकर जाने के शक में भीड़ द्वारा पीट पीटकर की गई हत्या के मामले कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जिन 11 दोषियों को सजा सुनाई है उनमें भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ जिला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो का नाम भी शामिल है। बाकि दोषी गौ रक्षा समिति नाम के एक संस्थान से जुडे़ हुए हैं।

झारखंड: अलीमुद्दीन हत्याकांड में कोर्ट ने 11 गौरक्षकों को सुनाई उम्रकैद की सजा

ये मामला बीते साल 29 जून का है जब खुद को गौरक्षक बताने वाली एक भीड़ ने गौमांस तस्करी के शक के अलीमुद्दीन नाम के एक शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसकी वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक साल तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।

लगभग आठ महीने लंबी चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि एक को नाबालिग करार दिया गया है। दोषियों को जब अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद जेल लाया जा रहा था उस वक्त गेट पर जय श्री राम के नारे लगे। कोर्ट के बाहर काफी भीड़ थी जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट को छावनी परिसर में बदल दिया था।

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English summary
Jharkhand Court Gives Life Imprisonment To 11 Convicts For Lynching Man In Ramgarh
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