झारखंड: चाईबासा में आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के साथ गैंगरेप, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
झारखंड: चाईबासा में आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के साथ गैंगरेप, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
झारखंड के चाईबासा से बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चाईबासा में एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की पहले कथित तौर पिटाई की गई फिर कुछ लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके बयान के मुताबिक घटना 20 अक्टूबर की है जब वह अपने दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी।

पीड़िता का चल रहा है इलाज
पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि जब महिला सड़क किनारे अपने दोस्त से बात कर रही थी तो आठ से दस लोगों ने आकर उन्हें पीटा और महिला के साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक पुरुषों का समूह महिला को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस बीच महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
पुलिस ने बताया कैसे हुई पूरी घटना
पुलिस ने कहा कि घटना चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेकराहातु इलाके में एक हवाई अड्डे के पास हुई है। पीड़ित महिला झिकपानी पुलिस थाने के एक गांव का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक कंपनी के लिए दूर से काम कर रही थी।
पुलिस ने कहा कि महिला शाम करीब छह बजे अपने दोस्त के साथ बाइक से टेकराहातु हवाई पट्टी पर गई थी, तभी 8 से 10 युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जो उसके दोस्त को डराने-धमकाने के बाद पास की सुनसान झाड़ियों में ले गए और घटना को अंजाम दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला के 40 से 50 मिनत तक हैवानों ने रेप किया।
10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला
घटना की सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खालको और मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन पाठक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने संदेह के आधार पर पास के एक गांव से कुछ युवकों को हिरासत में लिया है,उनसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में दर्ज किया गया है।












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