आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को राहत

न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय विशेष परिस्थिति और मामले से संबंधित ढेर सारे साक्ष्यों के कारण राज्य सरकार के साथ न्यायाधीश बालाकृष्णन के सेवा विस्तार पर चर्चा करे।
जयललिता और दो अन्य आरोपियों ने दलील दी थी कि 18 वर्ष पुराना मामला जब अंत के करीब पहुंचा है तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दुश्मनी के कारण अंतिम बहस के तीसरे दिन एसपीपी भवानी सिंह को मामले से हटा लिया।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भवानी सिंह को हटाने के बाद निचली अदालत के न्यायाधीश भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस तरह मामला किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। नए वकील और न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए फिर समय लगाएंगे। मामले में 34,000 पन्नों के साक्ष्य पेश किए गए हैं।












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