जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्यपाल ने की सिफारिश

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    Jammu and Kashmir में राज्यपाल शासन का हुआ अंत शुरू हुआ राष्ट्रपति शासन | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। प्रदेश में छह महीने तक राज्यपाल शासन के कार्यकाल के खत्म होने के बाद सत्य पाल मलिक ने राष्ट्रपति से अपील की है कि 19 दिसंबर से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस बाबत राज्यपाल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है और उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद के प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अधिसूचना जारी करेंगे।

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    आपको बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष जून माह में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद से ही राज्यपाल शासन चल रहा था। यहां भाजपा और पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राज्यपाल को अपने शासन के छह महीने के भीतर विधानसभा को भंग करना होता है, जिसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना अनिवार्य होता है। जिसके बाद छह महीने के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन अगर प्रदेश में चुनाव नहीं हो सकते हैं तो अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाया जा सकता है।

    गौरतलब है कि राज्यपाल ने प्रदेश की विधानसभा को 21 नवंबर को भंग कर दिया था, जिसके बाद से प्रदेश में नई सरकार के गठन की संभावना समाप्त हो गई थी। राज्यपाल ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की वजह का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया था।

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