जयपुर: लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकी दोषी करार, 4 जनवरी को सजा पर फैसला
दोषियों के खिलाफ एटीएस द्वारा 3 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी।
नई दिल्ली। जयपुर सेशन कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आठ आतंकियों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर फैसला 4 जनवरी को होगा। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इन्हें गिरफ्तार कर 21 अक्टूबर 2010 को मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद केस को एटीएस को सौंप दिया गया था। दोषियों के खिलाफ एटीएस द्वारा 3 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी।
खबरों के मुताबिक जयपुर में एडीजे-17 द्वारा दोषी करार दिए गए आरोपियों में आतंकी असगर अली, शकर उल्लाह, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। वहीं, बाबू उर्फ निशाचंद अली, पवन पुरी, अरुण जैन, काबिल खां और हाफीज, अब्दुल मजीद भारतीय नागरिक हैं और इन पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का आरोप है।
एसओजी ने चार्जशीट में इन सभी आरोपियों पर जोधपुर सेंट्रल जेल और अन्य जेलों में बंद रहने के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन को बढ़ाने और भारत में आतंकी गतिविधिया फैलाने की योजना बनाने जैसे आरोप हैं। एसओजी ने आरोपियों के फोन कॉल आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर इस आतंकी सेल का खुलासा किया था।
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