ISIS मॉड्यूल: NIA कोर्ट ने अदनान हसन को दोषी ठहराया, खतरनाक हथकंडे से युवाओं को बनाता था आतंकी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आईएसआईएस अबू धाबी मॉड्यूल से जुड़े मामले में आरोपी अदनान हसन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

एनआईए के मुताबिक यह मामला तीन भारतीय नागरिकों - शेख अजहर अल इस्लाम सत्तार शेख, मोहम्मद फरहान मोहम्मद रफीक शेख और अदनान हसन से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। ये व्यक्ति अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के सदस्य हैं। उनकी साजिश का उद्देश्य आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए अतिसंवेदनशील युवाओं की पहचान करना, प्रेरित करना, कट्टरपंथी बनाना, भर्ती करना और प्रशिक्षण देना था।

NIA Court

एनआईए के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपी अदनान हसन ने व्यक्तियों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पोस्ट, समाचार लेख, टिप्पणियां, वीडियो, चित्र और इस्लामी विद्वानों की टिप्पणियों सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों और तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोपी अब्दुल्ला बसिथ और अन्य सहयोगियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। आरोपी अदनान हसन को आईएसआईएस से जुड़ने और भारत में इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप में 29.01.2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, सबूतों के आधार पर, एनआईए विशेष अदालत, नई दिल्ली के समक्ष यूए (पी) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी अदनान हसन के खिलाफ 25.07.2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था

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