सुप्रीम कोर्ट में दायर चिदंबरम की याचिका में खामी, सुनवाई पर संकट गहराया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चिदंबरम के वकीलों की तरफ से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन दायर की गई। इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई को सुनवाई करना था, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि चिदंबरम की तरफ से दायर की गई स्पेशल लीव पीटिशन में कुछ खामिया हैं। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इसे अदालत के समक्ष पेश करने की मंजूरी देने की स्थिति में नहीं है।

inx media case: Special Leave Petition filed by P Chidambaram has certain defects

याचिका में खामी पाए जाने के बाद अब चिदंबरम के वकील इसे ठीक करने में जुट गए हैं। इस वजह से अब सुनवाई में देरी हो रही है। खामियां ठीक होने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। इसके पहले, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने भी अदालत में केविएट पीटिशन फाइल की थी ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की तलाश में जुटी हैं। सीबीआई ने चिदंबरम के घर पर नोटिस चिपकाकर दो घंटे के भीतर दफ्तर में हाजिर होने को कहा था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचे। मंगलवार देर तक जांच एजेंसियां चिदंबरम के घर पर डेरा डाले रहीं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था।

आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में अनियमितताएं की गईं। ईडी और सीबीआई दोनों एंजेसियां इस बात की जांच कर रही है कि कैसे कार्ति 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी पाने में कामयाब रहे जब उनके पिता वित्त मंत्री थे।

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