सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत, 28 नवंबर तक बढ़ी पैरोल
सहारा ने 200 करोड़ रुपये जमा किए हैं, उन्हें नवंबर के आखिर तक 200 करोड़ रुपये और जमा करने हैं।
नई दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सहारा ने 200 करोड़ रुपये जमा किए हैं, उन्हें नवंबर के आखिर तक 200 करोड़ रुपये और जमा करने हैं।

सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख को बड़ी राहत
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को बड़ी राहत मिली है। उनकी पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस बीच सहारा ने 200 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। वहीं नवंबर के आखिर तक उन्हें 200 करोड़ रुपये और जमा करने हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल की अवधि बढ़ा दी थी। कोर्ट ने सहारा को दिए गए समय के अंदर 200 करोड़ रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया था।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सहारा के वकील की दलीलों कोर्ट ने सुना, उनके आधार पर अंतरिम पैरोल की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोर्ट ने सहारा से यह भी पूछा कि वह रोडमैप बताएं कि आखिर किस तरह वह सेबी को 12000 करोड़ रुपये चुकाएंगे।
नवंबर के आखिर तक जमा करने होंगे 200 करोड़
बता दें कि सहारा प्रमुख को अपनी मां छबि रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार हफ्तों के लिए पैरोल मिली थी।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पैरोल की अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी। फिर इसे 24 अक्टूबर तक कर दिया गया और अब पैरोल की अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कई महीने तक जेल में ही समय गुजारा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समूह के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में विदेशों की संपत्ति को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को कुछ मोहलत दी थी।












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