क्या भारत की दो बड़ी कंपनियों के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व? हांगकांग और सिंगापुर ने दी चेतावनी

हांगकांग और सिंगापुर ने भारत की दो बड़ी मसाला कंपनियों के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व होने का दावा किया है। इसके साथ ही उनको उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (सीएफएस) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक रिपोर्ट में दो बड़े मसाला ब्रांडों MDH के तीन और Everest के एक प्रोडक्ट में कीटनाशक, इथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया गया। इसकी अधिक मात्रा होने से कैंसर हो सकता है।

रिपोर्ट हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में एक रिपोर्ट जारी की। जनता को भारत से मसाला उत्पादों को शामिल करने से बचने की चेतावनी दी। क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड का परीक्षण किया गया था।

Indian Spices cancer causing

मसालों की सूची में दो बड़ी भारतीय कंपनियों एमडीएच के तीन और एवरेस्ट के एक मसाला उत्पाद शामिल हैं, जिनमें रसायनों की स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा पाई गई है। हालांकि, कंपनियों ने स्वीकार्य सीमा से अधिक स्तर की रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इन मसालों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को 'ग्रुप 1 कार्सिनोजेन' के रूप में वर्गीकृत किया है। हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण ने कहा कि एमडीएच के तीन मसाला उत्पाद मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला (मिश्रित मसाला पाउडर), और करी पाउडर (मिश्रित मसाला पाउडर) में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड होता है। इसी कड़ी में एवरेस्ट के फिश करी मसाला भी शामिल है।

यह अध्ययन उसके नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। सीएफएस ने हांगकांग में तीन खुदरा दुकानों से उत्पाद लिए थे। सीएफएस प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षण के नतीजों से पता चला कि नमूनों में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड था।

बिक्री पर लगी रोक
नियामक ने विक्रेताओं को बिक्री रोकने और प्रभावित उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है। खाद्य विनियमन में कीटनाशक अवशेष (कैप. 132CM) के अनुसार , कीटनाशक अवशेषों वाले मानव उपभोग के लिए भोजन केवल तभी बेचा जा सकता है, जब भोजन की खपत खतरनाक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। सीएफएस के प्रवक्ता ने कहा कि उल्लघन पर अधिकतम 50,000 डॉलर का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद हो सकती है।

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