बदल गया टिकट कैंसिल का नियम, जानें क्या है नया नियम

नयी दिल्ली। रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब मात्र एक फोन कॉल के जरिए आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। नया नियम अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक आप 139 पर फोन करके अपनी टिकट कैंसिल करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को 'प्रभु' का तोहफा, आरक्षण में 50 फीसदी की बढ़ोतरी

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क्या होगा तरीका

फोन के जरिए अपनी टिकट कैंसिल कराने के लिए आपको अपने टिकट की पूरी डिटेल देनी होगी। जिसके बाद आपको इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। इस ओटीपी के साथ आपको उसी दिन काउंटर पर जाना होगा। जहां टिकट खिड़की पर आपको वही ओडीपी बतानी होगी, जिसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगी। यह योजना फिलहाल कन्फर्म टिकट के लिए ही लागू है। आज से रेलवे की 3 नई सेवा की शुरुआत, बदलेगा सफर का अंदाज

हाफ टिकट पर सीट नहीं

रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब बच्‍चों को हाफ टिकट पर अलग से पूरी बर्थ नहीं मिलेगी। आअपको अलग से बर्थ लेने के लिए बच्चों की भी पूरी टिकट लेनी होगी। इस नए नियम से रेलवे हर साल दो करोड़ कन्‍फर्म बर्थ उपलब्‍ध करा सकेगी और रेलवे को 525 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त सालाना राजस्‍व प्राप्‍त होगा। आपको बता दें कि रेलवे में 5 से 12 साल के बच्‍चों की हाफ टिकट लेने पर ही पूरी सीट मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

सीनियर सिटीजन कोटे में इजाफा

रेलवे ने सीनियर सिटीजन कोटे में 50 फीसदी का बढ़ावा कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित कोटे में सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ा दी गई है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर ट्रेन में 80 से 90 सीटें आरक्षित रहेंगी। इस नियम का फायदा गर्भवती महिलाएं भी उठा सकेंगी।

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