FCRA New Rules: विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से ले सकेंगे 10 लाख रुपये, नहीं लेनी होगी अनुमति
भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक साल में दस लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिली है। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये तक थी।
नई दिल्ली, 02 जुलाईः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक साल में दस लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिली है। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये तक थी।

इसी तरह नियम 9 में बदलाव करते हुए व्यक्तियों, संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय को उस बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया है। पहले यह अवधि 30 दिन थी। केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान बी को हटा दिया है। अब FCRA के तहत विदेशी चंदा लेने पर एक अप्रैल को शुरू होने वाले एक वित्तीय वर्ष के पहले दिन, वित्त वर्ष खत्म होने के 9 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट पर केंद्र की तरफ से वेवसाइट पर एकाउंट की डिटेल देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसके साथ ही एनजीओ या किसी व्यक्ति के विदेशी चंदा लेने के मामले में इस तरह के चंदे की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रति तिमाही करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है।












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