भारतीय सेना: सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत, 39 महिला सेना अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन
नई दिल्ली,22 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला है। कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था उन्होंने स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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केंद्र ने अदालत को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया, सात मेडिकल रूप से अनफिट थीं और 25 में "अनुशासन के मुद्दे" थे।सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था जिसमें बताया गया था कि 25 स्थायी कमीशन के लिए पात्र क्यों नहीं थे।
कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सरकार से कहा था कि वह किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त न करे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, मामले की सुनवाई कर रही थीं।
सुप्रीम कोर्ट में सेना की महिला अधिकारियों ने अमनानना केस दायर किया किया था। इस केस की सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को कोर्ट ने सेना से कहा था कि इसे अपने स्तर पर सुलझाया जाय। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा ना हो कि ये आदेश दोबारा देना पड़े।












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