बेंगलुरु में मास्क पहनना अनिवार्य, सड़क पर थूकने, पेशाब करने और कूड़ा फेंकने पर भी पाबंदी
बेंगलुरू। ब्रूहत बेंगलुरू महानगरा पालिके( BBMP) आयुक्त ने शुक्रवार को कहा सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने, कूड़ा फेंकने और मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माने की घोषणा की है। नगर निकाय ने पहली बार शहर में Covid-19 महामारी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, कूड़ा फेंंकने के खिलाफ इतने बड़े दंड का प्रावधान किया है।

ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) आयुक्त बी.एच. अनिल कुमार के एक आदेश के बाद अब शहर को कोई भी व्यक्ति, संस्थान, संगठन करता पकड़ा जाता है तो नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

यही नहीं, एक के बाद दूसरी बार नियमों के उल्लंघन पर बीबीएमपी अमुक व्यक्ति या संस्थान के ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना करेगा।

उन्होंने में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के साथ किसी भी कार्यस्थल में लोगों को मुंह और नाक को ढंकने के लिए फेशियल मास्क पहनना अनिवार्य है। कुमार ने घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से सौंपे वाले यूज्ड मास्क और दस्तानों के सुरक्षित निपटान के लिए कूड़ा कलेक्टेरों को निर्देश दिया है।

BBMP द्वारा एक तरह से बेंगलुरू के सार्वजनिक जगहों पर किसी के भी थूकने, पेशाब करने, कूड़ा डालने से संबंधित क्रिया-कलापों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी तरह का उल्लंघन सार्वजनिक अपराध माना जाएगा। नए आदेश को शुक्रवार से अगले आदेशों तक लागू किया जाएगा।












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