CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, कांग्रेस ने नेताओं को चुप रहने के लिए कहा
नई दिल्ली। आज कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के सारे मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जिस वक्त राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया । आपको बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा सभापति के सामने ये प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन कानूनी सलाह के बाद वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।

वेंकैया नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव खारिज
वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया ये महाभियोग ना ही उचित है और ना ही अपेक्षित है, इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हुए हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए था इस खत पर सभी कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं।

कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दिया ये जवाब
जिसके बाद बाद कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हम नहीं जानते महाभियोग प्रस्ताव को खारिज क्या कारण था। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कानूनी विशेषज्ञों से बात करेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने अपने नेताओं को इस पर बोलने से मना किया है। कांग्रेस के आलाकमान की ओर से पार्टी के सभी सदस्यों को कहा गया है कि जब तक इस पर पार्टी पूरी तरह विचार-विमर्श नहीं कर लेती तब तक कोई नेता अपनी व्यक्तिगत राय इस पर ना दें।

सभी कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी करने से रोका गया
आपको बता दें कि सभी कांग्रेस नेताओं को इसपर बयानबाजी करने से रोका गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल इस मुद्दे पर दोपहर 1.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी का कहना है कि वो इसके लिए पहले से तैयार थी, उसके लिए कोई झटका नहीं है।

क्या है कांग्रेस के पास विकल्प
अब जब वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस नायडू के फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। वैसे इस बारे में कांग्रेस ने पहले से ही कहा था कि अगर वेंकैया नायडू इसे खारिज करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस अगर इसे चुनौती देती है तो उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे सीनियर जज इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच इस पर सुनवाई कर सकती हैं।

प्रस्ताव पर रिटायर्ड सांसदों के साइन थे
आपक बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति नायडू को न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए महाभियोग का नोटिस दिया था। प्रस्ताव को तकनीकि कारणों से खारिज किया गया। प्रस्ताव पर रिटायर्ड सांसदों के साइन थे। 71 में से 7 सांसद रिटायर हो चुके हैं।
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