अवैध कंस्ट्रक्शन: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी MCD, NDMC, DDA और GNCT को भेजा नोटिस
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने अदालत को बताया कि राजधानी में करीब 1700 अवैध कॉलोनियां हैं।
नई दिल्ली। अवैध कंस्ट्रक्शन और अवैध कालोनियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी MCD, NDMC, DDA और GNCT को नोटिस भेजा है और दस दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। गैर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए राजधानी में बसाई गई अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाना चाहिए। इस दलील के साथ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने अदालत को बताया कि राजधानी में करीब 1700 अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध निर्माण करना नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का उल्लंघन है और दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। यहा निर्माण कार्य में सुरक्षा संबंधी तय मानकों का पूरा होना अनिवार्य है। ऐसे में बिना सुरक्षा मानक पूरे किए सिविक एजेंसियों द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से जान-माल के खतरे की आशका बढ़ती है।
प्रशासन को चाहिए कि पहले यहा सुरक्षा, सीवर, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि अवैध कॉलोनियों को लेकर नगर निगम, दिल्ली पुलिस, डीडीए की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो और काम ठीक से न करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
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