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हैदराबाद ब्लास्ट केस: 2 दोषियों को फांसी, एक को उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली। हैदराबाद दोहरे ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को फांसी की सजा और एक अन्य दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए ब्लास्ट केस के दोषी अनिक सईद और इस्माइल चौधरी को फांसी की सजा सुनाया है। जबकि तारिक अंजुम को आजीवन कारावास की सजा सनाई गई है। फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत ने तीसरे आरोपी को दोषी ठहराया।

 Hyderabad twin blasts case: Two accused awarded death sentence, one other sentenced to life imprisonment

बता दें कि इस विस्फोट में 42 लोगों की मौत हुई थी। जबकि कई लोग घायल हो गए थे। एनआईए कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के के एक कथित आंतकी तारिक अंजुम को अन्य आरोपियों को शरण देने के अपराध में दोषी ठहराया गया। जबकि वहीं दो और अन्य आरोपियों फारूख शरफुद्दीन और सादिक अहमद शेख को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि पांचवें आरोपी पर फैसला अगले हफ्ते आएगा।

साल 2007 में हैदराबाद में पहला बम धमाका गोकुल चाट भंडार में हुआ था जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दूसरा ब्लास्ट शहर के व्यस्त टूरिस्ट स्पॉट लुम्ब‍िनी पार्क में हुआ था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। इस विस्फोट में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वही वकील ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। वही वचाव पक्ष के वकील ने इस फैसले को बहुत कमजोर बताया है. वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।

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English summary
Hyderabad twin blasts case: Two accused awarded death sentence, one other life imprisonment
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