HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर पहले दिन दिल्ली के इन इलाकों में कटे चालान
जानिए, दिल्ली के किन इलाकों में काटे गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर चालान
नई दिल्ली। HSRP and colour coded fuel stickers. परिवहन विभाग की तरफ से हर तरह के वाहनों पर 1 दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) अनिवार्य करने आदेश के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने ऐसे वाहनों के चालान काटे, जिनपर ये नंबर प्लेट नहीं लगी थी। दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक, मंगलवार को राजधानी के 9 जिलों में अलग-अलग इलाकों में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कुल 239 चालान जारी किए गए। परिवहन विभाग के स्पेशल कमिश्नर केके दहिया ने बताया कि नियम के उल्लघंन पर वाहन मालिकों का 5500 रुपए का चालान काटा गया।
9 जिलों में की गई वाहनों की चेकिंग
दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक फिलहाल एक सीमित अभियान के तहत मंगलवार को दिल्ली के 9 जिलों में टीम तैनात कर वाहनों की चेकिंग की गई। इस सीमित अभियान के पीछे मकसद था कि वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे अब घटाकर 5500 रुपए किया गया है।
कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर भी है जरूरी
इसके अलावा अगर किसी कार में कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर (colour coded fuel stickers) नहीं लगा है, तो उस वाहन मालिक का भी 5500 रुपए का चालान काटा जाएगा। हालांकि अगर किसी वाहन मालिक के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर की बुकिंग की रसीद है, तो फिर चालान नहीं काटा जाएगा।
दिल्ली के इन इलाकों में कटे चालान
मंगलवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर दिल्ली के वजीरपुर, साकेत, शास्त्री पार्क, पश्चिम विहार, राजघाट, तालकटोरा स्टेडियम, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली कैंट, पीरागढ़ी, पूसा रोड, शाहदरा एक्सचेंज, प्रीत विहार, अशोक विहार, रिज रोड, मलाई मंदिर और द्वारका इलाके में चालान काटे गए। जिन वाहन मालिकों के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर की बुकिंग की रसीद थी, उनका चालान नहीं काटा गया।