गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजा पत्र, कहा-जरूरी सामानों की न हो किल्लत, कालाबाजारी पर लें सख्त एक्शन
नई दिल्ली। देश में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों की जरूरी सामानों की किल्लत न हो इसके लिए केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किया है कि जरूरी सामानों-दवाईयों की किल्लत नहीं हो। जरूरी सामान की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। दरअसल लॉकडाउन के 15 दिनों के बाद देश के कुछ हिस्सों से कालाबाजारी, जरूरी सामानों की किल्लत और ओवर प्राइसिंग की शिकायतें आ रही है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। लोगों को लॉकडाउन में सामान की दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक सामान एक्ट 1955 का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर उन्हें प्रदेश में जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्यों को जरूरी सामान की सही सप्लाई के लिए कमोडेटी एक्ट 1955 का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो प्रदेश सरकार अपने राज्यों में जरूरी सामान की सप्लाई में बाधा ना आने दें। वहीं यह भी सुनिश्चित करें कि कोई इसका स्टॉक जमा न कर पाए। कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम राज्य सरकार को उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी और तय मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचने पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
गृह सचिव ने राज्यों से अपील की है कि वो आवश्यक सामान एक्ट 1955 का इस्तेमाल करें। आपकों बता दें कि इस एक्ट के तहत राज्यों को शक्ति दी जाती है कि वो वहजरूरी सामान के स्टॉक की एक मात्रा तय कर सकते, उसे लेकर कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सख्त एक्शन ले सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications