Kolkata Doctor Rape-Murder case: कोलकाता ट्रेनी डॉक्‍टर रेप-मर्डर केस में हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले में उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सभी दस्‍तावेज को तुरंत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है।

कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया छात्र की मौत के बाद प्रिंसिपल ने कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, जिससे संदेह पैदा हुआ? अदालत ने सुझाव दिया कि प्रिंसिपल को स्वेच्छा से छुट्टी ले लेनी चाहिए या अदालत के आदेश का सामना करना चाहिए।

Kolkata Doctor Rape-Murder case

अधिवक्ता बिलावदल भट्टाचार्य ने बताया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में सीबीआई जांच के लिए सहमति जताई थी, लेकिन मामले को सौंपने के लिए समय सीमा तय की थी।

वहीं विपक्ष ने मामले की जांच के लिए इंटर्न को शामिल करने वाले पैनल के गठन के लिए सरकार की आलोचना की।

बता दें डीएनए साक्ष्य के आधार पर घटनास्थल से जुड़े होने के बाद नागरिक स्वयंसेवक संजय रे को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गला घोंटने और गला दबाने से मौत हुई, शरीर पर चोटों और संघर्ष के निशान थे।

गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति पर विवाद के बीच छुट्टी की अप्‍लीकेशन देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों ने इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से एक व्यापक रिपोर्ट की मांग की है।

बता दें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया है। यह आह्वान स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच किया गया है, जिसने पूरे चिकित्सा समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।

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