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स्वास्थ्य मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों, होटलों और दफ्तरों के लिए जारी किए ये नए दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों, होटलों और दफ्तरों के लिए जारी किए ये नए दिशा-निर्देश

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नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच जून माह की पहली तारीख से देशव्‍यापी लॉकडाउन खोलते हुए कड़े दिशानिर्देश के साथ अनलॉक कर दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्‍य लॉकडाउन के दौरान जो देश की बिगड़ी अर्थव्‍यवस्‍था को दोबारा उबारना हैं। इसी प्रयास के तहत कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक-1 के पहले चरण में सरकार ने धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और रेस्‍टोरेंट, दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी गई। इन्‍हें खोलने के लिए अनुमति देते हुए केन्‍द्र सरकार ने इन सार्वजनिक स्‍थानों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए थे। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर शापिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल और रेस्‍टोरेंट, आफिस में एहतियात बरतने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं नए दिशा निर्देश जिसका कड़ाई से सभी को करना होगा पालन .....

शॉपिंग मॉल के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश

शॉपिंग मॉल के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशानिर्देश के अनुसार शॉपिंग मॉल को उच्च-जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए फ्रंट लाइन काम से बचना होगा, सामान देते समय सावधानी बरतें और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करें। दुकानों/कैफे और लिफ्ट के भीतर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। गेमिंग क्षेत्र/सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।'मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी की गई है। इसके अलावा, मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी।

धार्मिक स्‍थल के लिए जारी किए गए ये नए दिशानिर्देश

इसी तरह धार्मिक स्थानों के लिए कहा गया है कि भक्‍तों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए, केवल तभी प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए जब अपने चेहरे पर कपड़े या मास्क पहने हों। इसके अलावा निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर दिए गए चार्ट में दिए गए दिशानिर्देश का पालन करना होगा

होटल और रेस्‍टोरेंट के लिए जारी की ये गाइडलाइन

इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए भी कोरोना संक्रमण के लिहाज से विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। होटलों को दिए गए निर्देशों के अनुसार अंदर और परिसर के बाहर जैसे पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। वॉशरूम की सफाई सुनिश्चित की जाए।

आफिस के लिए जारी किए गए ये दिशानिर्देश

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने सभी ऑफिॅस के लिए भी कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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English summary
Health Ministry has issued these new guidelines for shopping malls, religious places, hotels and offices
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