दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति पर केंद्र से जवाब तलब
नई
दिल्ली।
दिल्ली
उच्च
न्यायालय
ने
राष्ट्रीय
राजधानी
में
लोकायुक्त
की
नियुक्ति
पर
बुधवार
को
केंद्र
सरकार
से
जवाब
मांगा।
यहां
यह
पद
पिछले
साल
जून
से
ही
खाली
है।
मुख्य
न्यायाधीश
न्यायमूर्ति
जी.रोहिणी
और
न्यायाधीश
आरएस
एंडलॉ
की
खंडपीठ
ने
एक
जनहित
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
अतिरिक्त
महाधिवक्ता
संजय
जैन
से
लोकपाल
की
नियुक्ति
पर
केंद्र
से
निर्देश
लेने
के
लिए
कहा।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को केंद्र सरकार से उस प्रक्रिया के बारे में भी पूछने के लिए कहा, जिसके तहत लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी है। पीठ ने कहा कि सरकार से निर्देश लीजिये और हम आवश्यक कदम उठाएंगे। याचिका ओखला के विधायक आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिन पर अपने इलाके में लोगों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय सार्वजनिक धनराशि का इस्तेमाल कब्रगाह के सौंदर्यीकरण के लिए करने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता कामरान सिद्दिकी ने अपील की है कि खान को सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग से रोका जाना चाहिए। याचिका में न्यायमूर्ति सरीन के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया है, क्योंकि संबंधित मामलों में उन्होंने ही जांच शुरू की थी और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो जांच अंतिम चरण में पहुंच चुका था। याचिका में कहा गया है कि खान विधायकों को मिलने वाले स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का इस्तेमाल बाटला हाउस इलाका स्थित कब्रगाह के सौंदर्यीकरण में कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मलिक ने कहा कि कब्रगाह की चारदीवारी को तोड़कर नया बनाने के लिए 2.8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि चारदीवारी अच्छी हालत में है।