राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल को जमानत, लेकिन छोड़ना पड़ेगा गुजरात
अहमदाबाद। गुजरात सरकार द्वारा दर्ज किये गये राजद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल को जमानत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी है, कि हार्दिक को गुजरात छोड़ना होगा।

गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजद्रोह मामले में हार्दिक को जमानत दे दी। लेकिन इससे यह पक्का नहीं है कि हार्दिक जेल से बाहर आ जायेंगे, क्योंकि उन पर विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का भी मुकदमा चल रहा है।
पटेल को जब गिरफ्तार किया गया था, तब पटीदार समुदाय के लोगों ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था।
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हार्दिक ने कई सारी जनसभाओं में पटीदार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की थी। साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी इस समुदाय के लिये सीटें आरक्षित करने की मांग की थी। उस दौरान जमकर बवाल हुआ था। आगजनि व तोड़फोड़ भी।
पटैल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भारी हंगामा हुआ था। देश भर में हार्दिक चर्चा में आ गये थे। पटेल ने कोर्ट से कहा कि जेल से रिहा होने के बाद वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। उनका आंदोलन जारी रहेगा।












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