गुजरात दंगा: जकिया जाफरी की याचिका पर फैसला 26 दिसंबर तक के लिये टला

 Gujarat riots: Order on Zakia Jafri’s plea posted for Dec 26
अहमदाबाद। गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य की भूमिका की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की तरफ से नरेन्‍द्र मोदी को क्लीन चिट दिये जाने के बाद जकिया जाफरी की याचिका पर अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपना फैसला 26 दिसंबर तक के लिये टाल दिया है। जाकिया जाफरी ने मोदी को क्लिन चिट दिये जाने पर सवाल खड़ा किया था। जाकिया जाफरी ने कहा था कि इस मामले में मोदी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

मालूम हो कि जकिया जाफरी की याचिका पर उनके वकीलों और एसआईटी के वकील की जिरह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणात्रा के सामने पांच महीने तक चली, जिसके बाद जाफरी के वकील ने 18 सितम्बर को अदालत को लिखित हलफनामा दिया। एसआईटी ने 30 सितम्बर को लिखित हलफनामा दिया. पहले मजिस्ट्रेट 28 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाले थे, पर बाद में इसके लिए 2 दिसंबर की तारीख रखी गई।

उल्‍लेखनीय है कि जकिया जाफरी के पति और पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी 2002 के दंगे में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार में मारे गए 69 लोगों में शामिल थे। जाफरी ने याचिका दायर कर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। क्लोजर रिपोर्ट में मोदी को किसी भी तरह के षड्यंत्र में शामिल होने से बरी कर दिया गया था।

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