21 सितंबर से क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत, केंद्र की गाइडलाइन जारी, जानिए नियम और शर्त
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार यानी 29 अगस्त को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। इस गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्कूल-कॉलेजों में 50 प्रतिशत तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी थी। वहीं ये भी कहा गया था कि 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने स्कूल- कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अब केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) जारी कर दिया है।
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गाइडलाइन के मुताबिक यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी।
स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी।
छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा। लैब से लेकर क्लासेज तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। स्कूलों में स्टेट हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे ताकि किसी इमर्जेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।












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