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सरकार ने लाइसेंस समेत इन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई, कोरोना महामारी को देखते हुए लिया फैसला

नई दिल्ली। Govt Extends Driving license Validity केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट जैसे अहम दस्तावेजों की वैधता को अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। अब जिस किसी के भी दस्तावेजों की वैधता खत्म होने वाली थी वो अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे।

Delhi Traffic Police

कोरोना महामारी के चलते सरकार ने लिया फैसला

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में कामकाज ठप्प पड़ा था, जिसकी वजह से लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं करा पाए। इसी वजह से सरकार वैलिडिटी को आगे बढ़ा रही है। जिन डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 1 फरवरी 2021 के बाद और 31 मार्च, 2021 से पहले खत्म हो रही थी, अब उन्हें 31 मार्च 2021 से पहले उसे रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा।

इससे पहले भी वैधता को बढ़ा चुकी है सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 और 24 अगस्त, 2020 को एडवाइजरी जारी की थी। अभी तक सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक थी।

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