रद्द हुई विधायक की नागरिकता, भारतीय साबित करने को मिले 30 दिन
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर विधायक सी रमेश की नागरिकता रद्द कर दी है। मंत्रालय की तरफ से 30 दिन का समय दिया गया है कि वो खुद को भारतीय साबित कर सकें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सी रमेश के पास जर्मनी की भी नागरिकता है और उन्होंने साल 2009 में भारत की नागरिकता लेते समय जरूरी मानकों का पालन नहीं किया था।

आपको बता दें कि रमेश तेलंगाना में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक हैं। इसके अलावा सी रमेश महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के भतीजे भी हैं। सी रमेश के पिता सी राजेश्वर राव वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थे और पांच बार विधायक रहे थे। राजेश्वर राव बाद में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गये थे। रमेश तेलंगाना के राजन्ना सिलिकिला जिले की वेमुलवाड़ा सीट से विधायक हैं।
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सी रमेश ने बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय से इस बाबत सूचना मिली है और उन्हें मंत्रालय के सचिव से फैसले की समीक्षा की अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। रमेश ने एचटी से कहा कि उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी थी क्योंकि न तो जर्मनी में और न ही भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। रमेश ने एचटी से कहा, "अगर मेरी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊंगा?"












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