PF के पैसे निकालने के नियम में बदलाव, जानिए क्‍या है नया नियम

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों में हुए संसोधन के बाद अब खाताधारक घर खरीदने के लिए, शादी के लिए, बच्‍चों की पढ़ाई के लिए और घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय की तरफ से किया गया यह ऐलान पीएफ खाताधारकों के लिए राहत की खबर है।
पीएफ ऑनलाइनः अब तीन दिन में निकालिए पीएफ का पैसा

Govt allows entire PF withdrawal for housing, medical, education purposes
अगस्‍त माह से यह नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी जो नियम है उसके मुताबिक कोई भी व्‍यक्ति नौकरी छोड़ने के दो माह बाद अपने पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता था। साथ ही, नौकरी के दौरान कोई भी 54 साल की उम्र में पीएफ निकाल सकता है। हालांकि, यह नियम सिर्फ 30 अप्रैल तक लागू है।

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को ट्रेड यूनियनों की तरफ से ज्ञापन दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस नए नियम का ऐलान एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया गया है। इस बदले हुए प्रावधान से करोड़ों लोगों को राहत मिली है।

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