दो अक्टूबर से गोवा के सरकारी दफ्तरों में सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन

गोवाः गोवा की राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अपने कार्यालयों में सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर इस बात का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव, श्रीपाद अर्लेकर ने कहा, "गोवा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्णय लिया है कि दो अक्टूबर से सरकारी दफ्तर के कैंटीन, बैठक और समारोह के दौरान प्लास्टिक की पानी की बोतल, ग्लास, प्लेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए।"

goa government ban single use of plastic from 2nd october

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुमोदन के बाद निर्देश जारी किया गया है, अर्लेकर ने कहा कि सरकार प्लास्टिक को बैन कर पर्यावरण के अनुकूल और पुन: उपयोग योग्य वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहती है। बता दें कि पिछले महीने, गोवा विधानसभा ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए 2,500 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक के जुर्माना के साथ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं और कैरी बैग के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। राज्य सरकार ने यह फैसला पीएम मोदी द्वारा सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन करने की अपील के बाद लिया गया है।

बता दें कि पीएम मोदी की अपील के बाद देश के सात करोड़ व्यापारी अपनी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ना करने की शपथ ली थी। यह घोषणा व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने की है। कैट ने देश भर के लोगों से अपील भी की है कि जब वो शॉपिंग के लिए तो अपना थैला साथ लेकर ही जाएं। व्यापारियों की दुकानों पर अब थैला नहीं मिलेगा।

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