लालू के करीबी पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक को चार साल की सजा
नई दिल्ली। आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी इलियास हुसैन को गुरुवार को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। उन्हें 26 साल पुराने डामर घोटाले में चार साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि इलियास जनता दल के विधायक हैं और वह पूर्व मंत्री हैं। सीबीआई के विशेष जज जस्टिस अनिल कुमार मिश्रा ने हुसैन को चार साल की सजा सुनाई है, साथ ही तत्कालीन प्राइवेट सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी को चार साल की सजा सुनाई गई है और उनपर भी दो लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है।
इस घोटाले में जेपी बाग स्थित एक ट्रांसपोर्ट जेपी अग्रवाल को भी चार साल की सजा हुई है। इस मामले में सीबीआई ने 20 मार्च 1997 में मामला दर्ज किया था। कोर्ट की सजा के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उनकी पार्टी ने जनहित में यह मामला 26 साल पहले दर्ज कराया था, जिसकी वजह से आज आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि यह मामला 1992 का है, जिसमे 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसकी वजह से सरकार को 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव शहाबुद्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेश केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमत सहित आठ लोग आरोपी थी। जिनमे से तीन लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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