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मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री को 7 साल की जेल, करोड़ों की संपत्ति जब्त

मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहते हुए हरिनारायण राय ने अकूत संपत्ति जुटाई थी। बीते सात साल से चल रही सुनवाई के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री को सजा सुनाई।

By Brajesh Mishra
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रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सात साल कठोर जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी की विशेष अदालत ने किसी को सजा सुनाई हो। हरिनारायण राय पर 4.83 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। जुर्माना नहीं भरने पर राय को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री को 7 साल की जेल, करोड़ों की संपत्ति जब्त

मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहते हुए हरिनारायण राय ने अकूत संपत्ति जुटाई थी। बीते सात साल से चल रही सुनवाई के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री को सजा सुनाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वह पहले से ही पांच साल जेल कैद की सजा काट रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई करते हुए हरिनारायण की करोड़ों की सपत्ति जब्त की थी। READ ALSO: अखिलेश यादव ने काटा मुलायम के करीबी का टिकट, कांग्रेस उम्मीदवार उतारा?

हरिनारायण राय के खिलाफ 4 सितंबर 2009 को पहली बार झारखंड में ईडी मे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने उन पर धारा 420, 423, 424, 120बी के उल्लंघन का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2009 में उनसे पूछताछ शुरू हुई और नवंबर 2011 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। ईडी ने राय पर कुल 83 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। कोर्ट ने पूर्व मंत्री के परिवार के लोगों ने नाम कई संपत्तियों को भी केस से अटैच कर उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। READ ALSO: रिलायंस जियो के यूजर्स की फ्री सर्विस को लग सकता है झटका

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English summary
Former Jharkhand Minister Hari Narayan Rai gets 7 years imprisonment in money laundering case.
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