Rahul Gandhi Flying Kiss News: क्या राहुल फिर कानूनी शिकंजे में फंसेंगे? जानें किन धाराओं पर हो सकती है FIR
Rahul Gandhi Flying Kiss News: राहुल गांधी के खिलाफ महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष को महिला सांसदों ने लिखित में शिकायती पत्र दिया है।
Rahul Gandhi Flying Kiss News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। एक जंजाल से बाहर निकलते ही दूसरे झंझट में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ फ्लाइंग किस मामले में महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष को महिला सांसदों ने लिखित में शिकायती पत्र दिया है।
दरअसल, हुआ कुछ यूं था कि बुधवार यानी आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बाहर निकले। आरोप है कि जाते-जाते राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा किया। जिसको लेकर महिला सांसदों ने रोष व्यक्त किया। अहम बात यह है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं?

निर्भया केस के बाद स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई
साल 2012 के पहले महिला से छेड़छाड़, अश्लील व्यवहार, फ्लाइंग किस जैसी हरकतों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन, निर्भया केस के बाद स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही इन अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया। साथ ही तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया।
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दो मामलों के जरिए जानते हैं क्या कानूनी एक्शन हो सकता है?
केस- 1
पंजाब के मोहाली में साल 2019 में एक विवाहित महिला को युवक ने फ्लाइंग किस दे दिया। जिसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस चला और कोर्ट ने आरोपी युवक को तीन साल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगा।
केस-2
साल 2013 में एक नाबालिग लड़की को छेड़ने और फ्लाइंग किस करने पर दो युवकों पर आईपीसी की धारा 509 (महिला की इज्जत का अनादर करना) और स्पेशल एक्ट की धारा 12 के तहत कार्रवाई हुई। दोनों को जेल की हवा खानी पडी। लेकिन, दोषी पक्ष के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत की अपील की और कोर्ट ने चेतावनी देकर रिहा कर दिया।












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