Five SC Judges की नियुक्ति का रास्ता साफ, Supreme Court कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र से मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 34 पद हैं। रिटायरमेंट के बाद कई पद खाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने मंजूरी दे दी है।

five SC judges appointment

Five SC Judges की अप्वाइंटमेंट काफी समय से लंबित थी। केंद्र सरकार के विचार विमर्श के बाद अबसुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संबंध में ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जल्द पांचों न्यायाधीश शपथ लेंगे।

पांच न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के संबंध में एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लंबी खींचतान के बीच केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है।

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      खबर में कहा गया कि शीर्ष अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए, केंद्र ने एक दिन पहले वादा किया था कि उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पदोन्नति लंबित सिफारिशों पर घोषणा रविवार तक की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के के लिए कॉलेजियम के रूप में जाने जाने वाले न्यायाधीशों के पैनल कीम हैं। इसी पैनल की सिफारिश पर देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

      सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

      जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे "बहुत गंभीर मुद्दा" बताया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तल्ख लहजे में केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी का परिणाम प्रशासनिक और न्यायिक एक्शन- दोनों तरह से सामने आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो "रुचिकर" (palatable) न लगे।

      सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

      गौरतलब है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों की स्थिति के बारे में केंद्र सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पांच जजों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

      सिफारिशों पर 40 दिन से अधिक समय बाद हुआ फैसला !

      बता दें कि विगत 13 दिसंबर को रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच सिफारिशें की हैं। इनमें बिहार के पटना हाईकोर्ट से दो, उत्तर प्रदेेश, राजस्थान और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदस्थापित करने की सिफारिश की गई है।

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