EVM ने पास की अग्नि परीक्षा, VVPAT पर्ची से मिलान में नहीं मिलीं खामियां

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों का अभियान गुरुवार को फ्लॉफ शो साबित हुआ। क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट स्लिप के मिलाना सही साबित हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के अधिकारियों ने 12,480 ईवीएम का मिलान वीवीपैट की पर्ची का सफलतापूर्वक मिलान कर लिया। हालांकि प्रक्रिया में केवल एक मामला ऐसा मिला जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान नहीं हुआ।

मानवीय भूल की वजह से मिली एक खामी

मानवीय भूल की वजह से मिली एक खामी

इस पर ईसीआई ने कहा कि इसका कारण मानवीय त्रुटि है। चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के एक मतदान केंद्र में ईवीएम और वीपीपैट की पर्ची सेम नहीं निकली जो कि एक मानवीय भूल है। ईसी इस मामले को देख रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा बेमेल त्रुटि तब होता है जब मतदान शुरू होने से पहले एक मतदान अधिकारी मॉर पोल डेटा को साफ करना भूल जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो जल्द ही त्रुटि के सही कारण का पता लगाएगा। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा चुनाव में ईवीएम के परिणामों का वीवीपैट स्लिप के साथ मिलान किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद हुई पर्ची की मिलान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद हुई पर्ची की मिलान

दरअसल चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो हर लोकसभा क्षेत्र में अपने पांच ऐसे पोलिंग बूथ का चयन करे जहां पर ईवीएम के परिणाम और वीवीपैट की पर्ची से मिलना करेगा ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जिसके बाद चुनाव आयोग ने 542 लोकसभा सीटों पर लगभग 20,570 मतदान केंद्रों में VVPAT का मिलान किया। गुरुवार को रात 10.30 बजे तक ECI अधिकारियों ने 12,480 मतदान केंद्रों पर स्लिप मिलान की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

विपक्षी पार्टियों ने उठाया था ईवीएम पर सवाल

विपक्षी पार्टियों ने उठाया था ईवीएम पर सवाल

ईसीआई ने कहा कि 20,570 मतदान केंद्रों की अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को उपलब्ध होगी। बता दें कि टीडीपी प्रमुख और निवर्तमान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें 100% वीवीपीएटी गिनती की मांग की गई थी। लेकिन उनकी दोनों मांगों को ईसीआई और एससी ने खारिज कर दिया।

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