EPFO की पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, Life Certificate पत्र जमा कराने के लिए नियमों में ढील
EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में राहत दी गई है। रिटायर्ड बुजुर्गों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से जमा करने की छूट दी गई है।
नई दिल्ली। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में राहत दी गई है। रिटायर्ड बुजुर्गों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से जमा करने की छूट दी गई है। वहीं जो डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा कर सकते उनसे व्यक्तिगत रूप से उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उन्हें इसके लिए वजह कारण बताना होगा। ईपीएफओ की इस पहल से बुजुर्गों को आसानी होगी और पेंशन संबंधी दिक्कतों में उन्हें बड़ी राहत होगी।

पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने में बड़ी राहत ही दै। ईपीएफओ ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि अब पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र आसानी से जमा करवा सकेंगे। लोग डिजिटल तरीके से अपना जीवनप्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल तरीके से अपना प्रमाणपत्र नहीं जमा करवा सकते हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर प्रमाणपत्र लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें उचित कारण बताना होगा।

डिजिटल तरीके का उठाएं फायदा
ईपीएफओ ने ऑनलाइन तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की सुविधा दी है। विभाग ने लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल तरीका अपनाने की अपील की, ताकि उन्हें ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ईपीएफओ ने कहा है कि जिन लोगों ने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र दे दिया है, उन्हें बस अपने बैंक की शाखाओं में जाकर डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाणपत्र देना होगा।

कहां-कहां है ये सुविधा
ईपीएफओ ने उन पेंशनभोगियों से अपील की है कि वो इस महीने तक अप ना जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा दें, जिन्होंने एक बार भी डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र जमा नहीं करवाया है। ऐसे लोग सभी ईपीएफओ कार्यालयों, पेंशन वितरित करने वाले बैंक और साझा सेवा केंद्रों पर जाकर इसे जमा करवा सकते हैं।

लॉन्च किया मोबाइल एप उमंग
ईपीएफओ ने मोबाइल एप उमंग लाॅन्च किया है। इससे पेंशनरों के जीवन प्रमाण को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा। जो पेंशनर जो जीवन प्रमाण पत्र आॅफिस आकर पेश करने में असमर्थ हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।












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