अपराधी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, आयोग सख्त

नई दिल्ली। लोकतंत्र में अपराधियों की घुसपैठ को रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाने की इच्छा जतायी है। आयोग उन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है जिनपर गंभीर और जघन्य आरोपों में मामला चल रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर तुरंत रोक लगाने को कहा था जिनपर संगीन अपराध के मामले हैं।

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चुनाव के समय नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों के फार्म भरते समय आयोग एक नयी शर्त जोड़ना चाहता है। जिसके अनुसार अगर उम्मीदवार की सजा में बढ़ोत्तरी होती है तो आयोग उसका नामांकन रद्द कर सकता है। चुनाव आयोग की इस पहल पर केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद ही यह कानून अस्तित्व में आ सकेगा।

इसके लिए आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर यह अपील की है कि जो उम्मीदवार ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त हैं और उन्हें चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से छह महीने पहले पांच साल की सजा हो जाती है तो उनके नामांकन को रद्द किया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपथ ने कहा कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुझाव कानून मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव इस नियम का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए भी मंत्रालय को सुझाव भेजा गया है

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