हिमाचल में पहली बार EVM के साथ VVPAT से मतदान होगा, जानिए क्‍या है खास

मतदान के दौरान ईवीएम मशीन का वोट के लिए बटन दबाने के पश्चात एक स्लीप प्रदर्शित होगी जिसमें मतदाता ने जिस चुनाव निशान पर बटन दबाया होगा उसकी पूरी डिटेल मिलेगी।

शिमला। देश भर में ईवीएम मशीनों को लेकर चल रही बहस के बीच हिमाचल में होने जा रहे चुनावों में चुनाव आयोग वीवीपीएटी तकनीक से मतदान कराने जा रहा है। इसके लिये इंतजाम कर लिये गये हैं। हिमाचल में पहली बार यह तकनीक चुनाव आयोग द्वारा आजमाया जायेगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा उपचुनाव में पहली बार वीवीपीएटी यानि वोटर वेरिफाईड ऑडिट ट्राइल मशीन मतदान के दौरान प्रयोग में लाई जाएगी।

हिमाचल में पहली बार EVM के साथ VVPAT से मतदान होगा, जानिए क्‍या है खास

मतदान के दौरान ईवीएम मशीन का वोट के लिए बटन दबाने के पश्चात एक स्लीप प्रदर्शित होगी जिसमें मतदाता ने जिस चुनाव निशान पर बटन दबाया होगा उसकी पूरी डिटेल मिलेगी लेकिन इस स्लीप को मतदाता केवल देख ही सकता है, उसके पश्चात यह स्लीप एक लॉकर में चली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 36-भोरंज (अजा) के उप चुनाव-2017 में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार नये सिद्धांत पर तैयार की गई वोटर इलेक्‍ट्रानिक्स मशीन के साथ जुड़ी वोटर वेरिफाईड ऑडिट ट्राईल मशीन (वीवीपीएटी) के साथ करेंगे ।

जानिए VVPAT की खासियत जो हिमाचल चुनाव में होगा प्रयोग

उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र 36-भोरंज (अजा) के उप चुनाव में मतदान करने के लिये मतदाताओं को वोटर इलैक्ट्रोनिक्स मशीन के साथ जुड़ी वोटर वेरिफाईड ऑडिट ट्राईल मशीन बारे जागरूक किया जाएगा जिसके लिये उन्होंने पंकज कुमार शर्मा बीडीओ, भोरंज को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी शीघ्र ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के के तहत बीएलओएस, सुपरवाईजरों, पंचायत प्रधानों और सदस्यों, आंगनवाड़ी वर्करों, यूथ क्लवों, महिला मण्डलों, सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थानों के प्रधानाचार्यों आदि के साथ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मशीन के साथ जुड़ी वोटर वेरिफाईड ऑडिट ट्राईल मशीन (वीवीपीएटी)के तहत सर्व साधारण को जागरूक करने के दृष्टिगत शीघ्र बैठक का आयोजन करेंगें। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी बैठक में वीवीपीएटी मशीन का प्रचार करने के लिये समस्त स्टेकहोल्डरस को निर्दिष्ट करेंगे और नोडल अधिकारी प्रत्येक तीसरे दिन कृत कार्यवाही की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को 9 अप्रैल तक देंगे।

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