केजरीवाल Vs नजीब जंग मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी।

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सरकार और उपराज्‍यपाल के बीच जारी घमासान में अब सुप्रीम कोर्ट को हस्‍तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही बात है कि दिल्‍ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री के इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।

Supreme Court About Arvind Kejriwal

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अकसर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। केजरीवाल अकसर सार्वजनिक मंचों से कहते रहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने देती। इस टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि केस में दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वो दिल्ली सरकार के लिए बहस करेंगे।

दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है, कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है।

केजरीवाल ने क्‍या लगाया था आरोप

केजरीवाल ने बीते जुलाई में एक विडियो यू-ट्यूब पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली सरकार की उपलब्धियों से जलते हैं और वह नजीब जंग के सहारे दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करते हैं। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मरवा भी सकते हैं।

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