एंट्रिक्स देवास मामले में ED ने जोड़े 80 करोड़ रुपए
एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के तहत 1,200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने एंट्रिक्स देवास मामले में 79,76,00,041 रुपए की धनराशि संलग्न की है। ED ने कहा है कि संलग्न की गई धनराशि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है।
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने के लिए जून 2016 में आरोपियों की संपत्ति जोड़ने की शुरूआत की थी। एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के तहत 1,200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
ED ने इस मामले से जुड़े हुए लोगों की चल और अचल संपत्ति की जांच और मूल्यांकन किया। ED ने कहा है कि जांच के लिए सभी संपत्तियां सीज कर दी जाएंगी। बता दें कि ED इस मामले की जांच फॉरेक्स उल्लंघन के लिए कर रही है साथ ही 1,200 करोड़ रुपए के कथित उल्लंघन का आरोप देवास मल्टीमीडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और अन्य के खिलाफ फेमा के अंतर्गत नोटिस भी जारी किया है।
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